18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी करा सकेंगे पंजीकरण, नाम व अन्य विवरणों में त्रुटियों के सुधार का मिलेगा अवसर
गोण्डा - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निरंतर पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत जनपद में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, प्रथम बार मतदाता बनने के पात्र नागरिकों, बेघर व्यक्तियों, दिव्यांगजनों, महिलाओं तथा अन्य छूटे हुए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कराया जा रहा है।
इस अभियान का उद्देश्य “कोई मतदाता न छूटे” (No Voter to Be Left Behind) की भावना को साकार करते हुए सभी पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराना तथा मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों की त्रुटियों को दूर करना है।
विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित हैं अलग-अलग फार्म
उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद झा ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए पात्र नागरिक फार्म-6, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक फार्म-6A, मृतक, स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में संशोधन अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8 का उपयोग कर सकते हैं।
संबंधित फार्म बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), मतदाता पंजीकरण केंद्र, संबंधित तहसील अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता ECINET मोबाइल ऐप तथा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
पात्र नागरिकों से नाम दर्ज कराने की अपील
जिला निर्वाचन प्रशासन ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो निर्धारित फार्म भरकर पंजीकरण कराएं। वहीं, मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों में त्रुटि होने पर संबंधित फार्म के माध्यम से सुधार के लिए आवेदन करें।
निर्वाचक नामावली को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और कोई भी पात्र मतदाता पंजीकरण से वंचित न रहे।
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