गोण्डा - विद्यालयों में संचालित वाहनों के चालकों का ड्राईविंग लाइसेंस एवं पते का करायें सत्यापन-आयुक्त
गोण्डा, 16 जून, 2026। सू0वि0। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक महाराजा सुहेलदेव सभागार में आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त ने सभी जिलें में यातायात नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने कहा कि देवीपाटन मण्डल सभी जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु चिन्हित ब्लैक स्पॉटो की स्थिति एवं उन पर किये जाने वाले सुधारात्मक कार्य तथा नवीन ब्लैक स्पाट्स हेतु चिन्हांकन किया जाए एवं दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाये। जिले के प्रमुख मार्गाे पर सड़क सुरक्षा चिन्हों का बोर्ड/संकेतांक, स्पीड ब्रेकर, रिफ्लेक्टिंग (कलर), रंबलिंग स्ट्रिप बनाये जाएं। मार्गाे के मोड़ पर, डिवाइडर व सड़क के किनारे पेड़ों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाया जाए, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी लायी जा सके।
उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार-प्रसार के साथ प्रवर्तन की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। जिससे गोल्डेन आवर (दुर्घटना से 01 घण्टा) में घायलों को उचित इलाज मिल सके। राहवीरों को नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया जायेगा। समिति द्वारा यह अपील भी की गई कि सरकार की इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को ससमय अस्पताल पहुंचाकर अमूल्य जीवन को बचाया जा सके।
आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि विद्यालयों में संचालित वाहनों के चालकों का ड्राईविंग लाइसेंस एवं चरित्र तथा पते का सत्यापन कराया जाए। जनपद के सभी विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर बैठक करायी जाए। विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा वर्ष में एक बार विद्यालय से सम्बन्धित सभी यान चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में सम्बद्ध यानों के दस्तावेज पंजीयन पुस्तिका, फिटनेट, बीमा, परमिट, जांच करायी जाए। विद्यालय में अभिभावकों/अध्यापकों की बैठक में अभिभावकों को सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। बच्चों के विद्यालय आने एवं विद्यालय की छुट्टी के समय जाम की समस्या के दृष्टिगत विद्यालय के समय में परिवर्तन किया जाए। विद्यालय परिसर के बाहर दोनों साईडों पर रोड ब्रेकर बनाया जाए तथा विद्यालय के कर्मचारियों की स्कूल खुलने एवं छूटने के समय ड्यूटी लगायी जाए। इसके अलावा विद्यालय प्रबन्धक/प्राचार्याे द्वारा ड्राईवर का पहचान पत्र, मोबाईल नमबर, नेम प्लेट तथा निर्धारित वर्दी अनिवार्य किया जाए तथा स्कूली वाहनों से सम्बन्धित फीस का निर्धारण किया जाए।
इस अवसर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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