गोण्डा - अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 766/2026 धारा 109(1) बीएनएस की घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तों-01. सूर्य नरायन तिवारी पुत्र श्यामलाल तिवारी, 02. दुर्गेश तिवारी पुत्र सूर्य नरायन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया।
वादी वेद प्रकाश तिवारी निवासी ग्राम सोनी हरलाल, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा थाना को0 नगर मंे लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 19.08.2026 को समय लगभग 12ः00 बजे दोपहर प्रार्थी अपनी दुकान बंद कर एन0एन0 तिवारी हास्पिटल के सामने स्थित अनु इन्टरप्राइजेज पर घरेलू सामान लेने हेतु रुका था। इसी दौरान विपक्षीगण सूर्य नारायण, दुर्गेश, सक्षम एवं रमन द्वारा प्रार्थी एवं उसके भतीजे गौरव तिवारी पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं। प्रार्थी के अनुसार उसके भाई राम प्रकाश की हत्या के मुकदमे में अभियुक्तों को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है तथा उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर हैं। इसी रंजिश के कारण विपक्षीगण द्वारा पूर्व से प्रार्थी को जान से मारने की धमकी/प्रयास किया जा रहा था। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 22.08.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों-01. सूर्य नरायन तिवारी पुत्र श्यामलाल तिवारी, 02. दुर्गेश तिवारी पुत्र सूर्य नरायन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया।
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