गोण्डा - एसपी विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- मु0अ0सं0- 177/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3) बीएनएस, 179/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व मु0अ0सं0-186/2026, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ शमशाद खान पुत्र कासिम खान निवासी 341, स्वामिल रोड, वार्ड नं0 20, बेला गोला हरिनगर, थाना रामनगर, जिला पश्चिमी चम्पारण, बिहार को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से गिरफ्तार किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण
थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा पर वादीगण द्वारा एक ही प्रकार की ठगी/धोखाधड़ी की घटना के संबंध में अलग-अलग तहरीरें प्रस्तुत की गयीं, जिनमें मुख्य आरोपी विवेक कुमार पुत्र रामचरन तथा उसके सहयोगियों द्वारा “मल्टी इंटरनेशनल इमीग्रेशन काउंसिल/काउन्सिलिंग” नाम से कार्यालय संचालित कर लोगों को रूस (मास्को) में नौकरी दिलाने के नाम पर वीजा बनवाने का झांसा देकर धनराशि ठगने का आरोप लगाया गया है। प्रथम प्रकरण में वादी अवधेश कुमार पाण्डेय पुत्र रामपाल पाण्डेय निवासी उपरहितन पुरवा, जानकी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा तहरीर दी गई कि उन्होंने फेसबुक पर उक्त कम्पनी का विज्ञापन देखकर दिनांक 03.09.2025 को विवेक कुमार से संपर्क किया तथा उसके कार्यालय हर्ष टावर प्रथम तल, नवीन सब्जी मण्डी के सामने उतरौला रोड, थाना कोतवाली नगर गोण्डा में जाकर मिले। जहाँ आरोपी द्वारा रूस भेजकर नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया। आरोपी के कार्यालय में उसके एजेंट जुल्फिकार उर्फ जुम्मन पुत्र नशीरुद्दीन निवासी रेतवा गाढ़ा पश्चिम पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा, मनीषा पुत्री अज्ञात, सारिका पुत्री अज्ञात, आर्यन कुमार राज पुत्र अजय राज निवासी राजगढ़ जनपद झांसी तथा दीपक पुत्र अज्ञात मौजूद थे, जिन्होंने आरोपी की बातों का समर्थन किया। वादी के अनुसार उसने दिनांक 29.12.2025 को ₹30,000/- ऑनलाइन तथा लगभग 06 दिन बाद ₹1,00,000/- नगद आरोपी को दिए। इसके बाद आरोपी द्वारा फर्जी वीजा एग्रीमेंट व ऑफर लेटर देकर दिनांक 24.02.2026 को दिल्ली एयरपोर्ट बुलाया गया, जहाँ लगभग 200 अन्य लोग भी मौजूद थे। बाद में आरोपी द्वारा सभी के पासपोर्ट व सी.वी. लेकर संपर्क बंद कर दिया गया, जिससे वादी को ठगी का एहसास हुआ। वादी के अनुसार कुल लगभग डेढ़ करोड़ रुपये विभिन्न व्यक्तियों से ठगे गए हैं। द्वितीय प्रकरण में वादी मस्तराम निषाद पुत्र करिया निषाद निवासी ग्राम बरदिया लोहार, पोस्ट सूदीपुर थाना दुबौलिया तहसील हरैया जनपद बस्ती द्वारा तहरीर दी गयी कि आरोपी विवेक कुमार द्वारा उसे रूस में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया, जिस पर विश्वास कर उसने आरोपी को ₹1,25,000/- तथा अपना पासपोर्ट दे दिया और उसे 25.02.2026 को दिल्ली बुलाया गया। दिनांक 24.02.2026 को दिल्ली पहुँचने पर पता चला कि आरोपी द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों को रूस भेजने का झांसा दिया जा रहा था। दस्तावेज नकली होने के कारण वादी तथा अन्य लोग विदेश नहीं जा सके। पैसे वापस मांगने पर आरोपी द्वारा जान-माल की धमकी दी गयी। तृतीय प्रकरण में वादी कृष्ण कुमार गोंड पुत्र हंसनाथ गोंड निवासी ग्राम सामपुर खास थाना महुआडीह जनपद देवरिया द्वारा तहरीर दी गयी कि फेसबुक पर विज्ञापन देखने के बाद उसने आरोपी विवेक कुमार से मोबाइल नंबर 9936683294 पर संपर्क किया। आरोपी द्वारा उसे अपने कार्यालय हर्ष टावर गोण्डा बुलाकर रूस भेजने के नाम पर वीजा बनवाने का झांसा दिया गया। वादी के अनुसार दिनांक 15.11.2025 को उसने ₹50,000/- नगद आरोपी को दिए तथा बाद में ₹40,000/-, ₹50,000/- और ₹30,000/- ऑनलाइन ट्रांसफर कराए। इस प्रकार कुल ₹1,70,000/- आरोपी को दिए गए। आरोपी द्वारा फर्जी वीजा अनुबंध व ऑफर लेटर देकर 24.02.2026 को लखनऊ एयरपोर्ट बुलाया गया, किन्तु वहाँ पहुँचने पर आरोपी ने टिकट नहीं भेजा तथा फोन बंद कर लिया, जिससे वादी को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। वादीगण की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित प्र0नि0 को0 नगर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। जिसमें पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ शमशाद खान पुत्र कासिम खान निवासी 341, स्वामिल रोड, वार्ड नं0 20, बेला गोला हरिनगर, थाना रामनगर, जिला पश्चिमी चम्पारण, बिहार को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
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