Jan 24, 2026

सशक्त प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ सामूहिक दुराचार करने के दो अभियुक्तों को हुई सश्रम आजीवन कारावास की सजा


घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 20.08.2022 को थाना नवाबगंज क्षेत्रांतर्गत निवासी वादिनी द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी दुर्गेश व राम आसरे द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया गया है । वादिनी की लिखित तहरीर पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी दुर्गेश व राम आसरे को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री संसार सिंह राठी द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 02.12.2023 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण
 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के नेतृत्व में "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके क्रम में थाना वजीरगंज में पंजीकृत नाबालिग से दुराचार सम्बन्धी अपराध में आज दिनांक 24.01.2026 को अभियोजक सुनील मिश्र व अशोक सिंह, थाना वजीरगंज के पैरोकार का0 राहुल यादव व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी प्रवीन चन्द्र आर्या व म0आ0 वन्दना के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (पॉक्सो एक्ट) श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त दुर्गेश व राम आसरे को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास व रु0 60,000-60,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता
01. दुर्गेश उर्फ बाण्ठे चौहान पुत्र घनश्याम चौहान,
02. रामआसरे उर्फ सराऊ पाल पुत्र बृजलाल पाल नि0गण गनेशपुर ग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ।
अभियोग का विवरण
01. मु0अ0सं0-281/2022, धारा 376डी, 506 भादवि 5छ/6 पॉक्सो अधिनियम व 3(2)(V) एससी/एसटी अधिनियम थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।


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