मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आयु व निवास प्रमाण जरूरी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील
2003 की मतदाता सूची का विवरण देना अनिवार्य, गलत जानकारी पर जारी होगा नोटिस
voters.eci.gov.in से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, ऑफलाइन फार्म बीएलओ के पास जमा करें
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026: फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य, आयु व निवास प्रमाणों को लेकर स्पष्ट निर्देश
गोण्डा - विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु फार्म-6 भरने वाले नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अब फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि फार्म-6 में आवेदक का नाम, सही व पूर्ण पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो तथा वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित करना आवश्यक है। साथ ही आयु और निवास से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
आयु प्रमाण के लिए मान्य अभिलेख
आवेदक आयु प्रमाण हेतु जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल/इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र (जन्म तिथि सहित), भारतीय पासपोर्ट अथवा उपलब्ध न होने की दशा में अन्य मान्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
यदि 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के आवेदक के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो उन्हें माता-पिता/गुरु के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र के साथ बीएलओ/एईआरओ/ईआरओ के समक्ष उपस्थित होना होगा। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक स्वयं उपस्थित होकर केवल अपना घोषणा पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
निवास प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज
निवास के प्रमाण हेतु पानी, बिजली या गैस का कम से कम एक वर्ष पुराना बिल, आधार कार्ड, बैंक/डाकघर की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व अभिलेख (किसान बही सहित), रजिस्टर्ड किरायानामा या विक्रय विलेख मान्य होंगे। अभिलेख उपलब्ध न होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।
घोषणा पत्र में 2003 की मतदाता सूची का विवरण अनिवार्य
घोषणा पत्र में वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं अथवा माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी में से किसी एक का विवरण, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या अंकित करना होगा। सही विवरण होने पर किसी प्रकार का नोटिस निर्गत नहीं किया जाएगा। विवरण उपलब्ध न होने या डेटा से मेल न खाने की स्थिति में नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके जवाब में जन्म तिथि/जन्म स्थान से जुड़े अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फार्म-6 (घोषणा पत्र सहित) भर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन फार्म-6 को घोषणा पत्र और आवश्यक अभिलेखों के साथ बीएलओ/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है।
जनपद गोण्डा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते सही अभिलेखों के साथ आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें, ताकि आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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