राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर को
10 से 12 दिसम्बर तक आयोजित होगी विशेष लोक अदालत
बहराइच । उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार 13 दिसम्बर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए पंचम अपर जिला जज/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विराट शिरोमणि ने आमजन से अपील की है कि लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठायें।सचिव श्री शिरोमणि ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन हेतु धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम (एन.आई.एक्ट), बैंक वसूली एवं टेलीफोन बिल्स से सम्बन्धित प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), अन्य आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा तथा सुलह-समझौते के आधार पर जनपद न्यायालय में लम्बित वाद में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित किन्तु अशमनीय विवादों को छोड़कर), सर्विस विवाद से सम्बन्धित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद एवं अन्य सिविल वादों (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि का निस्तारण किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ ही 13 दिसम्बर 2025 को मध्यस्थता मामलों (आर्बिट्रेशन मामलो) पर विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव विराट शिरोमणि ने बताया है कि 10, 11 एवं 12 दिसम्बर 2025 को कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक वाद लम्बित हो, तो वह सम्बन्धित न्यायालय में समय से आकर प्रार्थना पत्र देकर अपने आपराधिक वाद निस्तारण कराते हुए इस विशेष लोक अदालत का भी लाभ उठा सकते है।
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