Dec 4, 2025

विनियमित क्षेत्र बहराइच में प्रभावी हुआ बिल्डिंग बाइलाज 2025

 विनियमित क्षेत्र बहराइच में प्रभावी हुआ बिल्डिंग बाइलाज 2025

बहराइच । अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र ने बताया कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग बाइलाज 2025 को जिलाधिकारी/नियत्रक प्राधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में विनियमित बोर्ड की बैठक में अंगीकृत किया जा चुका जो विनियमित क्षेत्र बहराइच में पूर्ण रूप से प्रभावी है। शासन द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग बाइलाज 2025 के अनुसार विनियमित क्षेत्र में शासन द्वारा स्वीकृत महायोजना के अर्न्तगत निर्मित क्षेत्र में महायोजना के अनुसार आवासीय प्रयोजन के 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल भू-खण्डों के लिए तथा स्वीकृत/अनुमोदित ले-आउट (कालोनी) के अर्न्तगत 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय प्रयोजन के भू-खण्डों तथा स्वीकृत ले आउट (कालोनी) के अर्न्तगत 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के व्यवसायिक प्रयोजन के भू-खण्डों के निर्माण के लिए नियमानुसार सेट बैंक छोड़ने के उपरान्त मानचित्र स्वीकृत पर छूट है।


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