Nov 14, 2025

यातायात माह के दृष्टिगत 49 स्कूल वाहन चालक हुए जागरूक, 07 वाहनों का हुआ चालन





 गोण्डा - एसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में आज दिनांक 14.11.2025 को यातायात माह-नवम्बर 2025 के दृष्टिगत टीएसआई बलराम सिंह द्वारा एस मय स्कूल, SRP पब्लिक स्कूल, सेंट जोसफ स्कूल, संस्कार पब्लिक स्कूल, SCPM स्कूल तथा नेशनल पब्लिक स्कूल में व्यापक यातायात जागरूकता अभियान संचालित किया गया। अभियान के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों, वाहन चालकों एवं स्टाफ को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गईं। कार्यक्रम के दौरान स्कूल बसों व वैनों के 49 वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट व सीट-बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित गति सीमा, वाहन फिटनेस, ओवरलोडिंग से बचाव तथा स्कूल बसों के मानक सुरक्षा प्रावधानों के पालन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित वाहन चालकों को यह भी अवगत कराया गया कि यातायात नियमों का पालन न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि स्वयं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है साथ ही मानक अनुरूप न पाए जाने पर 07 वाहनों का चालान किया गया तथा वाहन चालकों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने तथा यातायात नियमों के प्रति जन-जागरूकता को व्यापक बनाने हेतु ऐसे अभियान सतत रूप से जारी रहेंगे।

महत्वपूर्ण संदेश
01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
06. दायें-बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।
06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।
07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।
09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।
10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।
12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें।

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