गोण्डा - दिनांक 16.06.2021 को थाना कटराबाजार क्षेत्रांतर्गत निवासी वादिनी द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा लिया गया है। वादिनी की लिखित तहरीर पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 376, 376डी, 372, 373, 323, 342 भादवि 5(g)/6, 5(i)/6 पॉक्सो अधिनियम की बढोत्तरी करते हुए दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तों 01. ननके पुत्र लोध, 02. रमेश पुत्र दुखीराम, 03. रामतेज पुत्र इंदरलोध को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के नेतृत्व में "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके क्रम में थाना कटराबाजार में पंजीकृत नाबालिग से दुराचार सम्बन्धी अपराध में आज दिनांक 10.07.2026 को अभियोजक सुनील मिश्रा, थाना कटराबाजार के पैरोकार का0 सुनील शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 वन्दना के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त 01. ननके पुत्र लोध, 02. रमेश पुत्र दुखीराम, 03. रामतेज पुत्र इंदरलोध को दोषसिद्ध करते हुए अजीवन कारावास व रु0 41,000-41,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्तगण का नाम पता
1. ननके पुत्र इंदर लोध, निवासी सुर्यवंशमपुरवा नरायनपुर माझा थाना कर्नैलगंज, जनपद गोण्डा।
2. रमेश पुत्र दुखीराम निवासी अल्लीपुर गोकुला थाना कर्नैलगंज, जनपद गोण्डा।
3. रामतेज पुत्र इंदरलोध, निवासी सुर्यवंशमपुरवा नरायनपुर मांझा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
अभियोग का विवरण
1. मु0अ0सं0- 198/2021, धारा 363, 366, 376, 376डी, 372, 373, 323, 342 भादवि 5(g)/6, 5(i)/6 पॉक्सो अधिनियम थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।
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