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Nov 4, 2022

विवाहिता की हत्या में 3 महिलाओं को आजीवन कारावास।

बस्ती में हर्रैया थाना क्षेत्र एक विवाहिता की हत्‍या के मामले में अपर जिला जज रामायण शर्मा की अदालत ने उसकी 2 जेठानी और एक ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्‍येक को 10, 500 रुपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है। अर्थदण्‍ड न जमा करने पर तीनों को 1 महीने 10 दिन की अतिरिक्‍त सजा भुगतनी होगी।  

          ससुराल में मिट्‌टी का तेल डालकर लगा दी थी आग

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह ने बताया कि हर्रैया थाना क्षेत्र के जुडईपुर गांव निवासी निशा को 21 फरवरी 2017 की रात उसके ससुराल में र मिट्टी का तेल छिडककर जला दिया गया था। 25 दिन तक जीवन मृत्‍यु के बीच संघर्ष करने के बाद 18 मार्च 2017 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में निशा के पिता रोहित ने अपनी पुत्री के पति दीनानाथ, जेठ घनश्‍याम, जेठानी सुमन, सुनीता, ननद अनीता उर्फ रीति के विरूद्ध हर्रैया थाने में मारपीट और हत्‍या का मुकदमा दर्ज कराया था।   

प्रेम विवाह करने से गुस्से में थे ससुराल वाले

निशा ने गांव निवासी दीनानाथ से वर्ष 2016 में प्रेम विवाह किया था, जिससे उसके ससुराल वाले उससे असंतुष्‍ट थे। यही निशा की मौत का कारण बना। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। इस दौरान मिले तथ्‍यों के आधार पर पुलिस ने सुमन, सुनीता और अनीता के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अपर जिला जज की अदालत ने सुनवाई के बाद साक्ष्‍यों, गवाहों के बयान और मृत्‍यु पूर्व दिए गए मृतका के बयान के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई।   


        रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट

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