Mar 9, 2026

पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार


गोण्डा - वादी मुन्नालाल पुत्र रामतीरथ निवासी ग्राम मांझाराठ थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी दादी श्रीमती ननका पत्नी स्व० गया प्रसाद की मृत्यु वर्ष 2013 में हो गई थी, जिनके नाम ग्राम तुलसीपुर व ग्राम मांझाराठ में विभिन्न गाटा संख्याओं की कृषि भूमि दर्ज थी। आरोप है कि विपक्षी रामनरेश पुत्र बचऊ ने उक्त भूमि को हड़पने की नीयत से वर्ष 2019 में तहसीलदार तरबगंज न्यायालय में स्वयं को वारिस बताते हुए नामान्तरण वाद दाखिल किया। जब वारिस होने का प्रमाण नहीं मिला तो उसने दिनांक 16.07.2021 को श्रीमती नन्कन्ना पत्नी रामकेवल को श्रीमती ननका के रूप में प्रस्तुत कराकर रजिस्ट्री कार्यालय तरबगंज में कूटरचित व फर्जी वसीयतनामा तैयार करवा लिया और उसी के आधार पर दिनांक 25.08.2022 को पुनः नामान्तरण वाद दाखिल किया। वादी के अनुसार उक्त वसीयतनामा में फोटो व अन्य विवरण फर्जी हैं। बाद में जांच के दौरान निर्वाचक नामावली व परिवार रजिस्टर के आधार पर नामान्तरण आदेश दिनांक 19.07.2023 को निरस्त करते हुए दिनांक 30.01.2024 को आदेश रद्द कर दिया गया। आरोप है कि इस मामले की पैरवी से नाराज होकर विपक्षी रामनरेश, अनिल कुमार व सुभाषचन्द्र अपने दो अज्ञात साथियों के साथ दिनांक 15.07.2025 को रात लगभग 08ः00 बजे चौखड़िया पुल के पास वादी की रेकी कर उसे गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा मुकदमे की पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी दी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 09.03.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त राम नरेश उर्फ कुल्हू को ग्राम माझा राठ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया। 


No comments: