Aug 3, 2026

जानलेवा हमला करने के आरोपी अतुल कुमार तिवारी को किया गया गिरफ्तार

 गोण्डा - विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 160/2026, धारा 190, 191(2), 191(3), 352, 109(1), 351(3), 324(2) बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्त-अतुल कुमार तिवारी पुत्र विजयानन्द तिवारी, निवासी ग्राम पूरेपाठक, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा को आर्यनगर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। 

वादी लवकुश मिश्रा पुत्र रामप्रताप मिश्रा निवासी ग्राम मंगलनगर, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 29.07.2026 को रात्रि लगभग 11ः00 बजे वह अपने साथियों चन्द्रकेश्वर तिवारी उर्फ अन्नी एवं विकास तिवारी के साथ आर्यनगर, गोण्डा स्थित इफको खाद भंडार के पास एक ढाबे पर बैठा था। उसी दौरान अभियुक्तगण विजयानन्द तिवारी, देवानन्द तिवारी, चेतनानन्द तिवारी, राजन उर्फ विकास तिवारी, अतुल कुमार तिवारी, अंकुर तिवारी तथा 10-12 अज्ञात व्यक्ति दो स्कॉर्पियो एवं एक बोलेरो वाहन से आए और गाली-गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर आरोपितों ने चाकू, गड़ासा, लोहे की रॉड, लाठी-डंडों से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे चन्द्रकेश्वर तिवारी उर्फ अन्नी, विकास तिवारी तथा वादी लवकुश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान आरोपितों ने चन्द्रकेश्वर तिवारी की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 03.08.2026 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान के दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अतुल कुमार तिवारी पुत्र विजयानन्द तिवारी, निवासी ग्राम पूरेपाठक, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा को आर्यनगर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया। 


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