Aug 19, 2026

शादी का झांसा देकर किशोर करता रहा दुराचार, किशोर अपचारी को हुई 10 वर्ष का कारावास


गोण्डा - वादिनी द्वारा दिनांक 28.08.2023 को थाना को0 कर्नलगंजं को सूचना दी कि 02 वर्ष पूर्व से उसके गाँव का किशोर अपचारी द्वारा शादी का झांसा देकर उससे बात चीत करता था तथा उसके साथ दुराचार करता था। शादी के लिए कहने पर मना कर रहा है। तहरीर के आधार पर थाना को0कर्नलंगज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाये गये किशोर अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड गोण्डा भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त किशोर अपचारी के विरूद्ध आरोप पत्र मय पृष्ठभूमि रिपोर्ट मा0न्यायालय किशोरबोर्ड गोण्डा में दिनांक 05.09.2023 को प्रेषित किया गया था।
 
दोषसिद्धि का विवरण-
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके क्रम में उक्त अभियोग में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोण्डा निर्भय प्रकाश द्वारा शासकीय अधिवक्ता श्री मनमोहन मिश्रा, थाना को0 कर्नलंगज के पैरोकार का0 अनूप शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 बन्दना के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त किशोर अपचारी को 10 वर्ष का कारावास व रु0 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

पंजीकृत अभियोग
1. मु0अ0सं0-495/23, धारा 376, 506 भादवि, 67 आईटी एक्ट थाना को0 कर्नलंगज जनपद गोण्डा। 

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