Jun 29, 2026

निरुद्ध सिद्धदोष बंदी अर्थदण्ड राषि जमा कराकर किया गया रिहा

निरुद्ध सिद्धदोष बंदी अर्थदण्ड राषि जमा कराकर किया गया रिहा

बहराइच । जिला कारागार बहराइच में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी हनुमान प्रसाद चौरसिया पुत्र श्याम लाल निवासी कल्लू पुरया सूपगंज बाजार थाना पयागपुर जनपद बहराइच को धारा 308, 323, 324, 325 आईपीसी थाना पयागपुर जनपद बहराइच के वाद अन्तर्गत माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष/एफटीसी द्वितीय, बहराइच द्वारा 06 वर्ष सश्रम कारावास एवं रूपये 22,000 अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 70 दिन के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दन्छित होकर इस कारागार में निरुद्ध था। उक्त बंदी 06 वर्ष सक्षम कारावास पूर्ण करने के पश्चात् अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में कारावास भोग रहा था। उक्त बंदी अत्यन्त गरीब एवं निर्धन होने के कारण अर्थदण्ड जमा नहीं कर पा रहा था। अधीक्षक, जिला कारागार बहराइच के व्यक्तिगत प्रयास करने के उपरान्त 29 जून 2026 को 3000 अपराधनिक समिति, बहराइच के सहयोग से उक्त अर्थदण्ड की राशि 22,000 मागमीय न्यायालय में जमा कर जुर्माना रशीद प्राप्ति के पश्चात् उक्त बंदी को नियमानुसार इस कारागार से रिहा कर दिया गया।


No comments: