May 4, 2026

गैंगस्टर एक्ट के वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार




गोण्डा - दिनांक 02.01.2026 को प्रभारी निरीक्षक धानेपुर निर्भय नरायण सिंह मय हमराह क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि सूचना मिली कि रफीक बंजारा पुत्र रईस बंजारा नि0 देवरिया अलावल थाना धानेपुर जनपद गोण्डा एक शातिर अपराधी है, जो संगठित गिरोह का सदस्य है और यह गिरोह बनाकर गोवंशों को पकड़कर उनका वध करना एवं उनके मांस की तस्करी आदि घटनाओं को अंजाम देकर धनार्जन करता है । गिरोह के अन्य सदस्य 1.सर्फू उर्फ बहाव उर्फ अब्दुल बहाव 2. मो0 शमशेर 3. काले उर्फ तंजीम 4.अब्दुल कलाम 5. अब्दुल गफूर 6. मो0 हकीम 7. सन्तराम यादव 8. अजीत सिंह 9. सिराज अहमद हैं । उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोह-चार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया । तथा दिनांक 10.01.2026 को उक्त गिरोह के सदस्य रफीक बंजारा पुत्र रईस बंजारा नि0 देवरिया अलावल थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 
आज दिनांक 04.05.2026 को थाना मोतीगंज पुलिस टीम द्वारा उक्त गिरोह के 02 सदस्य 01. सन्तराम यादव पुत्र जमुना यादव, 02. अजीत सिंह पुत्र रामबहादुर को आनन्दनगर चौहारा थाना धानेपुर से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया। 

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