Mar 19, 2026

खरगूपुर इंस्पेक्टर पर गिरी गाज,कोतवाल कर्नलगंज भी रडार पर



 गोण्डा - शिकायतों को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है, नाबालिग प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले प्रभारी
निरीक्षक के निलंबन का आदेश जारी किया है तो वहीं लापरवाही बरतने, अपराध को छिपाने व बाइक चोरी को दर्ज न करने पर प्रभारी करनैलगंज के खिलाफ प्रारंभिक जांच के कड़े निर्देश दिए हैं।

पहला मामला खरगूपुर से जुड़ा है,मिली जानकारी के मुताबिक एक आवेदिका के द्वारा रेंज कार्यालय पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि. आवेदिका की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त विनय के द्वारा बहला-फुसला कर अपहृत कर लिया गया था, जिस पर थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा पर मु0अ0सं0 160/2025 पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में अपहृत बालिका को बरामद किया गया व अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। इसके उपरान्त अभियुक्त के जेल से जमानत पर रिहा होने के पश्चात उक्त पीड़ित बालिका से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।
इस पर पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र, गोण्डा के द्वारा तत्समय ही अभियोग पंजीकरण एवं अभियुक्त की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही कराते हुए पुनः गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिये गये थे।

रेंज कार्यालय पर पुनः प्रस्तुत होकर दिनांक 16.03.2026 को आवेदिका के द्वारा बताया गया कि 77 दिवस पश्चात् भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने के फलस्वरूप उसका मनोबल व आपराधिक आचरण बढ़ता जा रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए अमित पाठक, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा थाना खरगूपुर स्वयं जाकर प्रकरण की गहन समीक्षा की गई तो पाया गया कि रेंज कार्यालय से निर्गत निर्देशों के उपरान्त भी न ही प्रश्नगत अभियोग में समय से विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी, न ही अभियुक्त की जमानत निरस्तीकरण का कोई प्रयास किया गया और न ही अनुमति मिलने के उपरान्त भी टीम के द्वारा मुम्बई जाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। प्रश्नगत आपत्तिजनक सामग्री को डिलीट कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी प्रभारी निरीक्षक खरगूपुर द्वारा नहीं की गई।

मामले में प्रभारी निरीक्षक शेषमणि पाण्डेय के द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में घोर लापरवाही, अनियमितता एवं असवेंदनशीलता बरती गई है। जिस पर पुलिस महानिरीक्षक, देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा के द्वारा संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा को प्रभारी निरीक्षक खरगूपुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के साथ ही विभागीय कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है, साथ ही पर्यवेक्षण अधिकारी क्षेत्राधिकारी नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) का भी स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
 वहीं दूसरा प्रकरण करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है जहां मोटरसाइकिल चोरी का अभियोग पंजीकृत न करने वाले प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज नरेंद्र राय के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच के निर्देश दिए गए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक  बटौरा बख्तावर सिंह (हथिया परास) निवासी श्रीचन्द्र तिवारी पुत्र शिव नरायन तिवारी की मोटर साइकिल दिनांक 19.02.2026 को चोरी हो गयी थी, जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 21.02.2026 को प्रभारी निरीक्षक, थाना को० करनैलगंज, जनपद गोण्डा को प्रार्थना पत्र दिया गया था किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा के समक्ष दिनांक 18.03.2026 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया।

पुलिस महानिरीक्षक, देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय से एक टीम थाना को० करनैलगंज, गोण्डा पर भेजकर प्रार्थना पत्र की जांच करायी गयी तो पाया गया कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा आवेदक के प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित नहीं कराया गया है और न ही अब तक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अपराध को छिपाने तथा मुकदमा न दर्ज करने पर नाराज आई जी द्वारा प्रभारी निरीक्षक  करनैलगंज के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच के आदेश निर्गत किये गये हैं।

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