गोण्डा -जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में दर्ज आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ली। रविवार को जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 7 लाख 62 हजार 450 रुपये आंकी गई है।
जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जिलाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए, जिसके बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई।
संयुक्त टीम नवाबगंज थाना क्षेत्र के खुर्दाबाद जफरापुर गांव पहुंची, जहां आरोपी अनंत राम यादव की कृषि भूमि को चिन्हित कर विधिवत कुर्क किया गया। मौके पर प्रशासन ने कुर्की का बोर्ड भी लगा दिया, जिससे संपत्ति के सरकारी नियंत्रण में होने की पुष्टि हो गई।
अवैध तरीके से अर्जित बताई गई संपत्ति
प्रशासन का कहना है कि कुर्क की गई संपत्ति आरोपी ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित की थी। अनंत राम यादव के खिलाफ नगर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। वह एक गिरोह का सरगना बताया जा रहा है और उस पर रंगदारी, मारपीट समेत कई गंभीर आरोप हैं। जिले के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं।
एसपी के निर्देश पर तेज हुई कार्रवाई
हाल ही में पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित क्राइम मीटिंग में सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए थे कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में यह कुर्की की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व नायब तहसीलदार तरबगंज जयशंकर सिंह ने किया। टीम में नवाबगंज थानाध्यक्ष अभय सिंह, वजीरगंज थानाध्यक्ष विपुल कुमार पांडेय, राजस्व निरीक्षक परशुराम मिश्रा, लेखपाल सिद्धार्थ द्विवेदी, ओमप्रकाश वर्मा सहित पुलिस व राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुर्क की गई संपत्ति पर अब आरोपी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। वह न तो इस जमीन पर निर्माण कर सकेगा और न ही इसे बेच या हस्तांतरित कर पाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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