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Feb 18, 2023

विधायकी गंवाने के बाद अब्दुल्ला आजम का वोट देने का हक भी छीना, जानिए पूरा मामला।

रामपुर जिले की बहुचर्चित स्वार विधानसभा सीट से विधायक रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद अब उनका वोट देने का अधिकार भी समाप्त हो गया है। यानी किसी भी चुनाव में अब अब्दुल्ला आजम वोट भी नहीं डाल पाएंगें इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके वोट देने के अधिकार को समाप्त करने के निर्देश दिए थे। इससे पूर्व आजम खान की भी विधायकी रद्द हो चुकी है। उनका भी वोट देने का अधिकार खत्म किया जा चुका है।

रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से गत वर्ष 2022 में विधायक चुने गए अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता मुरादाबाद न्यायालय से सजा मिलने के चलते समाप्त की गई है। इसके साथ ही स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। बीते सोमवार को मुरादाबाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल कारावास की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला आजम का यह दूसरा मौका है जब उनकी स्वार सीट दोबारा खाली हुई है। मुरादाबाद की एमपी/ एमएलए कोर्ट ने बीते सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब 6 महीने के अंदर स्वार सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा।
इससे पूर्व वर्ष 2017 में अब्दुल्ला आजम उम्र कम होने और दस्तावेजों में हेराफेरी करके विधायकी लड़ने के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई थी। उन पर आरोप था कि चुनाव के दौरान लगाए गए दस्तावेजों में 25 वर्ष से कम उम्र होने के बावजूद अब्दुल्ला चुनाव लड़े। उस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सदस्यता रद्द की थी।
 अब्दुल्ला आजम ने बीते वर्ष में दोबारा चुनाव लड़कर इस सीट पर कब्जा किया था। अब दोबारा विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते उनका वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने उनके वोट देने के अधिकार को समाप्त कर निर्वाचक नामावली से नाम काट दिया है।

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