गोण्डा - दिनांक 23.03.2015 को वादिनी भानूमती वर्मा द्वारा थाना इटियाथोक में लिखित तहरीर दी गयी उसकी शादी वर्ष 2003 में लालकपुरवा परसिया बहोरीपुर थाना इटियाथोक निवासी नरेन्द्र वर्मा पुत्र रामवरन वर्मा के साथ हुई थी। शादी के 07 साल बाद मेरा गौना हुआ। गौना के बाद से ही प्रार्थिनी को उसके पति व उसके परिजनों द्वारा दहेज की बात को लेकर मारपीट की जा रही है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में नामजद 06 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें इटियाथोक पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 13.03.2026 को थाना इटियाथोक में पंजीकृत दहेज प्रताड़ना व मारपीट सम्बन्धी अपराध में सहायक अभियोजन अधिकारी श्री नित्यानंद यादव, थाना इटियाथोक के पैरोकार आ0 राहुल वर्मा व कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 मनोज कुमार जायसवाल के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सिविल जज (जू0डि0/एफ0टी0सी0 द्वितीय) महोदय श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र वर्मा को दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष का कारावास व रूपये 13,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्तगण गुड्डा पत्नी घनश्याम, रामबरन वर्मा पुत्र रामदुलारे, बिटना पत्नी रामदुलारे, सुमन वर्मा पत्नी जनकराम व धनश्याम (मृत्यु) को दोषमुक्त किया गया।
अभियुक्त का नाम पता
01. नरेन्द्र वर्मा पुत्र रामवरन वर्मा नि0 लालकपुरवा परसिया बहोरीपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
अभियोग का विवरण
01. मु0अ0सं0-81/15, धारा 498ए,323,504,506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
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