गोण्डा - थाना मोतीगंज क्षेत्रांतर्गत आवेदिका श्रीमती शान्ति देवी पत्नी भारत चौहान, निवासी ग्राम छाछपारा मतवल्ली द्वारा थाना मोतीगंज में तैनात उ0नि0 मिनहाज सिद्दकी के विरुद्ध एक प्रकरण में लाभ पहुँचाने के लिए रुपये की मांग किए जाने का आरोप लगाते हुए एक पुरानी वीडियो क्लिप उपलब्ध करायी गयी है।
उक्त वीडियो क्लिप के संबंध में पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी सदर, जनपद गोण्डा से करायी गयी। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्रीमती आरती पत्नी रामदास, निवासी उपरोक्त द्वारा आवेदिका पक्ष के लोगों के विरुद्ध छप्पर में आग लगाने के संबंध में तहरीर दी गयी थी। जिसके आधार पर दिनांक 10.05.2025 को थाना मोतीगंज पर मु0अ0सं0-65/2025 धारा 326(जी) बीएनएस बनाम भारत चौहान पुत्र लखन, धनप्रकाश, भगेलू एवं खूंटी पुत्रगण भारत चौहान निवासीगण ग्राम छाछपारा मतवल्ली, थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।
आवेदिका द्वारा उपलब्ध करायी गयी वीडियो क्लिप दिनांक 06.06.2025 की बतायी गयी है। उक्त मुकदमे की विवेचना उ0नि0 मिनहाज सिद्दकी द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 10.07.2025 को अभियुक्त भारत पुत्र लखन तथा भगेलू पुत्र भारत को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया तथा दिनांक 01.09.2025 को इनके विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
शेष अभियुक्तगण धनप्रकाश एवं खूंटी के विरुद्ध आंशिक विवेचना प्रचलित है, जिनके विरुद्ध दिनांक 22.09.2025 को एन0बी0डब्ल्यू0 प्राप्त किया गया तथा दिनांक 11.02.2026 को धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका निर्गत करायी गयी। दिनांक 19.02.2026 को उ0नि0 मिनहाज सिद्दकी द्वारा उक्त आदेशिका अभियुक्तगण के घर पर चस्पा करायी गयी।
प्रारंभिक जांच में यह भी पाया गया कि विवेचक उ0नि0 मिनहाज सिद्दकी द्वारा आवेदिका पक्ष के लोगों से विवेचना में लाभ पहुँचाने के संबंध में वीडियो क्लिप में वार्ता करते हुए रुपये का इतंजाम किए जाने का कथन परिलक्षित होता है।
उक्त आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा उ0नि0 मिनहाज सिद्दकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश दिए गए हैं।
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