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Jan 4, 2023

निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर लगाई रोक।

उत्तर प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किया है। इस पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने निर्णय में (प्वाइंट सी) निर्देशित किया है। इस पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में चुनाव 'कराने के उच्च न्यायालय इलाहाबाद  के निर्णय पर भी रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नयी अधिसूचना जारी करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव में तीन महीने की विलंब की अनुमति दे दी है। इस बीच जल्द ही वित्तीय दायित्वों को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि इस दौरान कोई भी बड़ी नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता है। आयोग तीन माह के अंदर अपना काम पूरा करने की कोशिश करे।

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