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Dec 24, 2022

दिव्यांगजनों के वित्तीय सहायता हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि 15 जनवरी

 बहराइच । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी वी.पी. सत्यार्थी ने बताया कि शासन द्वारा दिव्यांगजनों के लिये राज्य निधि से धनराशि व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस निधि से दिव्यांगजनों को 04 प्रकार के आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। दिव्यांगजनों द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना। दिव्यांगजनों के खेल, ललितकला, संगीत, नृत्य, फिल्म, थियेटर, साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग करने के लिए एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये बेंच मार्क दिव्यांगता (80 प्रतिशत या इससे अधिक) के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता। इसके अलावा ऐसे दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा कैंसर, थैनीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो, को भी चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री सत्यार्थी ने बताया कि ऐसी श्रेणियों में अर्हता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन सम्बन्धित श्रेणी के आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त करने एवं अधिक जानकारी हेतु कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन बहराइच कक्ष संख्या 10 में सम्पर्क कर सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ 02 प्रतियों में अपना आवेदन, प्रस्ताव 15 जनवरी 2023 तक जमा कर सकते हैं जिससे ससमय राज्य निधि से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा सके।

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