गोण्डा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व रु0 5,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई । थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने जैसी घटना घटित हुई थी जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त राममिलन पाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना तरबगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 05 वर्ष कारावास व रुपये 5,000/- हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
1. राममिलन पाल पुत्र रामस्वरूप पाल निवासी ग्राम असरथा पूरे गड़रियन पुरवा थाना तरबगंज जिला गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 143/2009 धारा 308,323,504,506 भा0द0वि0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।
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