Gonda
October 30, 2026
करनैलगंज के होटल' में धर्म भ्रष्ट करने का सनसनीखेज आरोप, BNS की धारा 351(3) में FIR - जांच में जुटी पुलिस
करनैलगंज/गोण्डा - थाना कोतवाली कर्नलगंज से महज कुछ ही मीटर दूर, बस स्टॉप पर स्थित चर्चित जायकेदार होटल सुर्खियों में है। इस होटल पर ग्राहक की आस्था के साथ खिलवाड़ करने और धर्म भ्रष्ट करने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर होटल संचालक हाजी हारून के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक सुमित कुमार सिंह को सौंप दी है।
शिकायत में क्या लिखा है? - वेटर ने कहा 'बड़े की ग्रेवी है'
एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता सौरभ सिंह पुत्र राजकुमार सिंह, निवासी कुतुबपुर 23 अक्टूबर 2026 को चिकन खाने के उद्देश्य से होटल पर गया था। सौरभ का आरोप है -
> "चिकन ऑर्डर करने पर वेटर थाली लेकर आया। पहला निवाला खाते ही स्वाद अजीब लगा। पूछने पर वेटर ने साफ कहा कि इसमें बड़े की ग्रेवी मिली है। जब मैंने संचालक से विरोध जताया तो उसने जान से मारने की धमकी दी।"
शिकायतकर्ता ने अपनी तहरीर में यह भी लिखा है कि _"यहां रोज लोग खाना खाने आते हैं, उनका धर्म नष्ट करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है।"_
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटना स्थल थाना कर्नलगंज से पश्चिम 0.05 KM बताया गया है। जबकि पीड़ित का आरोप है कि तहरीर के आधार पर धाराएं नहीं लगाई गई है।
धारा 351(3) क्या कहती है?
BNS की धारा 351(3) आपराधिक धमकी से संबंधित है, जिसमें किसी व्यक्ति को जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना दंडनीय अपराध है।