Oct 9, 2026

धोखाधड़ी मामले में कोटेदार को किया गया गिरफ्तार

 धोखाधड़ी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित मुकदमे के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार


गोण्डा - खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा उचित दर विक्रेता रघुराज पुत्र रामफेर, निवासी ग्राम पंचायत बेलवा कर्मडीह, विकास खण्ड रूपईडीह, जनपद गोण्डा के संबंध में जांच आख्या प्रेषित की गई थी। जांच आख्या में की गई संस्तुति के आधार पर रघुराज एवं प्रमोद शुक्ला पुत्र घनश्याम शुक्ला निवासी ग्राम बेलवा कर्मडीह, थाना इटियाथोक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा दिनांक 23.04.2025 को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अनुपालन में थाना इटियाथोक पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा खाद्य तथा रसद विभाग की जांच आख्या एवं जिलाधिकारी गोण्डा के अनुमोदन के क्रम में मु0अ0सं0 89/2025 धारा 419/420/467/468/471/120बी/409 भा0द0वि0 एवं धारा 3/4 आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित अभियोग में कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त रघुराज पुत्र रामफेर निवासी ग्राम बेलवा कर्मडीह, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूध्द थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया।


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