Sep 29, 2026

गैंगस्टर एक्ट अभियुक्त को हुई कारावास की सजा


गोण्डा - दिनांक 02.09.2026 को थाना मनकापुर में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना मनकापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त डाक्टर उर्फ रंगा उर्फ प्रदीप उर्फ विनय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 07.05.2013 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय रवाना मे दाखिल किया गया था। 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना मनकापुर में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री उदय प्रताप वर्मा, कोर्ट मोहर्रिर का0 अरूण वर्मा व थाना मनकापुर के पैरोकार हेड का0 बृजेश गुप्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 29.09.2026 को दोषी अभियुक्त डाक्टर उर्फ रंगा उर्फ प्रदीप उर्फ विनय को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
1. डाक्टर उर्फ रंगा उर्फ प्रदीप उर्फ विनय पुत्र दुखहरन नि0 विशुनीपुर मौजा समदा थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या।

अभियोग का विवरण-
1. मु0अ0सं0-262/2012 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।  

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