Sep 25, 2026

साबरीन मामले में अकरम को मिली कारवास की सजा

 प्रभावी पैरवी से दहेज प्रताड़ना के आरोपी अभियुक्त को  हुई 01 वर्ष का कारावास व रूपये 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा

गोण्डा - दिनांक 18.07.2023 को वादिनी साबरीन की लिखित तहरीर के आधार पर दहेज प्रताड़ना का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें महिला थाना पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय रवाना प्रस्तुत किया गया था। 

दोषसिद्धि का विवरण
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे महिला थाना में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, सहायक अभियोजक श्री नित्यानंद यादव, कोर्ट मोहर्रिर का0 पवन पटेल व महिला थाना के पैरोकार म0का0 पूजा शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 25.09.2026 को दोषी अभियुक्त अकरम पुत्र निसार सिविल जज/एफ0टी0सी0 द्वितीय न्यायाधीश श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 01 कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण
1. अकरम पुत्र निसार नि0 पतिसा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण
1. मु0अ0सं0-75/2023 धारा 498ए,323,504,506 भादवि 3/4 डीपी एक्ट थाना महिला थाना जनपद गोण्डा। 

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