बारिश-आंधी से फसल क्षति पर किसान 72 घंटे के भीतर दर्ज कराएं सूचना
धान-मक्का की फसल प्रभावित होने पर टोल-फ्री नंबर 14447 पर करें शिकायत
फसल क्षति की सूचना देने में न करें देरी, 72 घंटे की समय-सीमा निर्धारित
गोण्डा - जनपद में 24 सितम्बर 2026 से लगातार हो रही बारिश एवं आंधी के कारण फसलों को हुए नुकसान के संबंध में जिला कृषि अधिकारी ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद में धान एवं मक्का फसलों को अधिसूचित किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण बीमित फसल को क्षति होने पर किसान टोल-फ्री नंबर 14447 पर फोन कर 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए किसान के पास मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या एवं पॉलिसी संख्या होना आवश्यक है।
उन्होंने जनपद के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित अपनी प्रभावित फसल की क्षति की सूचना निर्धारित 72 घंटे की समय-सीमा में अवश्य दर्ज कराएं, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके। फसल क्षति का क्षतिपूर्ति भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
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