Sep 6, 2026

प्रधान डाकघर के सहायक खजांची रहे रामतेज पांडे को 07 वर्ष का कारावास एवं ₹25,000/- के अर्थदण्ड की सजा


गोण्डा - दिनांक 22.09.2000 को गोण्डा प्रधान डाकघर में सहायक खजांची प्रथम के पद पर तैनात सोम प्रकाश जायसवाल द्वारा ₹10/- मूल्य वर्ग के डाक टिकटों का एक पैकेट प्रयोग हेतु खोला गया। पैकेट की जांच करने पर उसमें ₹10/- मूल्य वर्ग के डाक टिकटों की 13 शीट ऊपर तथा 07 शीट नीचे और बीच में ₹1/- मूल्य वर्ग के डाक टिकटों की 180 शीट पाई गईं। इस प्रकार पैकेट में कुल ₹28,000/- मूल्य के डाक टिकट ही पाए गए, जबकि पैकेट में ₹1,00,000/- मूल्य के डाक टिकट होने चाहिए थे। जांच में कुल ₹72,000/- मूल्य के डाक टिकट कम पाए गए। विभागीय जांच के दौरान सहायक खजांची प्रथम सोम प्रकाश जायसवाल द्वारा अपने बयान में बताया गया कि उक्त पैकेट उन्हें दिनांक 03.07.2000 को तत्कालीन सहायक खजांची रामतेज पाण्डेय से बंद हालत में चार्ज के रूप में प्राप्त हुआ था। विभागीय जांच में डाक टिकटों के स्टाम्प रजिस्टर की जांच करने पर यह भी पाया गया कि विभिन्न मूल्य वर्ग के डाक टिकटों के अवशेष में अनियमित रूप से हेरफेर किया गया था तथा बिना किसी प्राप्ति, प्रेषण अथवा बिक्री के डाक टिकटों के मूल्य वर्ग के अवशेष में परिवर्तन किया गया था। उक्त प्रकरण में थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा पर मु0अ0सं0 375/2001 धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 201, 218 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के उपरान्त अभियुक्त रामतेज पाण्डेय के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा अधिकतम एवं त्वरित दण्ड दिलाए जाने के उद्देश्य से जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी एवं सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में थाना को0 नगर पर पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल, पीओ प्रभात श्रीवास्तव, कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेन्द्र प्रताप सिंह एवं थाना को0 नगर के पैरोकार का0 बृकेश यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.09.2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा अमित सिंह द्वारा दोषी अभियुक्त ’’रामतेज पाण्डेय’’ को दोषसिद्ध करते हुए ’’07 वर्ष के कारावास एवं ₹25,000/- के अर्थदण्ड’’ से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण
1. रामतेज पाण्डेय पुत्र श्यामसुन्दर पाण्डेय, निवासी शाहजोत, थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण
1. मु0अ0सं0- 375/2001, धारा ’’409, 419, 420, 467, 468, 471, 201, 218 भादवि, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।


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