Sep 30, 2026

दहेज प्रताड़ना के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03 वर्ष व 01 वर्ष का कारावास व रूपये 11,000-11,000/- के अर्थदण्ड की सजा


गोण्डा - दिनांक 19.08.2019 को थाना को0 कर्नलगंज में नामजद 03 आरोपी अभियुक्तों के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा 03 आरोपी अभियुक्तों- 01. श्रीराम गोस्वामी, 02. मंशा देवी, 03. रामजग के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर आरोप पत्र न्यायालय रवाना प्रस्तुत किया गया था। 
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे को0 कर्नलगंज में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, सहायक अभियोजन अधिकारी नित्यानंद यादव, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 दुर्गेश नंदिनी व को0 कर्नलगंज के पैरोकार म0का0 सारिका यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 30.09.2026 को दोषी अभियुक्त श्रीराम गोस्वामी को 03 वर्ष का कारावास व दोषी अभियुक्ता मंशा देवी को 01 वर्ष के कारावास व 11,000-11,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


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