गोण्डा - वादी रामप्रकाश पाण्डेय पुत्र जगदम्बा प्रसाद निवासी नेन्दुआरानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 13.03.2023 को उसके भाई राम अवतार पाण्डेय पुत्र जगदम्बा प्रसाद गांव में शिवप्रसाद पुत्र रामराज की लकड़ी की दुकान पर बैठे थे। उसी दौरान गांव का ही हरिशंकर पुत्र मुन्नीलाल वहां आया तथा जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे मेरे भाई राम अवतार पाण्डेय के सिर, नाक व कान में गंभीर चोटें आईं तथा वह बेहोश हो गये। घटना के बाद परिजन घायल को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छपिया ले गये, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के उपरांत गंभीर अवस्था देखते हुए जिला अस्पताल गोण्डा रेफर कर दिया गया। जहां उनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें छपिया पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त हरिशंकर पुत्र मुन्नीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 17.04.2023 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना छपिया में गैर इरादतन हत्या सम्बन्धी में अभियोजक श्री बसन्त शुक्ल, थाना छपिया के पैरोकार हेड का0 भोलानाथ व कोर्ट मोहर्रिर म0अ0 मनीषा के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दुर्गनारायण सिंह द्वारा अभियुक्त हरिशंकर पुत्र मुन्नीलाल को दोषसिद्ध करते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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