गोण्डा - प्रार्थिनी लाल देवी पत्नी अवधेश कुमार तिवारी नि० ग्राम वीरपुर सूबेदार थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसे उसके पिता राम अनोखे से वर्ष 2012 व 2014 में विधिवत बैनामा के माध्यम से समस्त कृषि भूमि प्राप्त हुई थी, जो खतौनी में दर्ज है तथा उस पर उसका वैध कब्जा है। उक्त बैनामे की मन्सूखी हेतु पूर्व में छोटे लाल द्वारा दीवानी वाद दायर किया गया था, जो विचाराधीन है। छोटे लाल की मृत्यु के पश्चात हरीराम पुत्र छोटे लाल निवासी मनोहर जोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रार्थिनी के स्थान पर किसी अन्य का अंगूठा निशान लगाकर भूमि का फर्जी बैनामा कराने का प्रयास किया तथा रजिस्ट्री कार्यालय में प्रस्तुत किया। रजिस्ट्री से इन्कार होने पर जिला रजिस्ट्रार/ए०डी०एम० न्यायालय में अपील दायर की गयी, जो दिनांक 10.12.2025 को नियत है। प्रार्थिनी का कथन है कि उसने कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया, न कोई धनराशि प्राप्त की और न ही किसी कागज पर अंगूठा लगाया है। विपक्षीगण द्वारा षड्यंत्रपूर्वक जालसाजी कर संपत्ति हड़पने का प्रयास किया गया है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 25.02.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त हरीराम पुत्र छोटेलाल निवासी मनोहरजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को मिश्रौलिया ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तग के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया।
Feb 25, 2026
विश्वासघात कर जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा
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