गोण्डा - दिनांक 30.01.2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बाबापुरवा, मौजा ठोरहंसा निवासी राहुल पाण्डेय व चन्द्र प्रकाश पाण्डेय द्वारा थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी गयी कि उनकी लड़की/बहन की करंट लगने से मृत्यु हो गयी है । इसी क्रम में डायल-112 के माध्यम से कॉलर परमेश्वर पाठक पुत्र स्व0 कन्हैया लाल पाठक निवासी ग्राम बक्सरा आज्ञाराम, थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी शादी ग्राम बाबापुरवा, ठोरहंसा निवासी चन्द्र प्रकाश पाण्डेय की सुपुत्री से तय हुई थी, जिसकी आज उसके परिजनों द्वारा हत्या कर दी गयी है । प्राप्त सूचनाओं में विरोधाभास पाए जाने पर उच्चाधिकारीगण द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाकर तकनीकी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी । कॉलर परमेश्वर पाठक की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु प्र0नि0 को0 देहात को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। जिसमें आज दिनांक 31.01.2026 को थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा घटना की गहनता के जाचोपरांत घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 आरोपी अभियुक्तो-01. राहुल पाण्डेय पुत्र चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, 02. चन्द्र प्रकाश पाण्डेय पुत्र स्व0 रामगोपाल पाण्डेय, निवासीगण ग्राम बाबापुरवा, मौजा ठोरहंस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को ग्राम पूरे ललक बालाजी मंदिर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनकी बहन/पुत्री दूर के रिस्तेदार परमेश्वर पाठक पुत्र स्व0 कन्हैया लाल पाठक, निवासी ग्राम बक्सरा आजाराम, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा से मोबाइल फोन पर बातचीत करती थी तथा उससे विवाह करना चाहती थी, जिसका वह व उसका पिता विरोध करते थे। अभियुक्त ने बताया कि उन्होंने बहन को कई बार समझाया, परंतु वह नहीं मानी। दिनांक 30.01.2026 को प्रातः लगभग 05.00 बजे रोशनी घर से चुपचाप निकलकर भागने की फिराक में थी, जिसे देखकर वह व उसके पिता उसे अंदर वाले कमरे में ले गये । वहां तखत के पाये से मफलर द्वारा उसकी कलाई बांध दी गई तथा दुपट्टे से मुंह बांध दिया गया ताकि वह शोर न कर सके । इसके बाद कमरे के बाहर लगे बिजली के बोर्ड से केबल जोड़कर उसके पैर में करंट लगाया गया, जिससे उसकी कुछ ही समय में मृत्यु हो गई। जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हो रही है । पूछताछ में अभियुक्त चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने भी स्वीकार किया कि उसने दुपट्टे से रोशनी का मुंह बांधा था । दोनों अभियुक्तों ने बताया कि घटना के समय घर के अन्य सदस्य बाहर वाले मकान में सो रहे थे, जिन्हें घटना की जानकारी नहीं हो सकी। घटना के बाद अभियुक्तों ने इसे दुघर्टना का रूप देने का प्रयास किया और थाने में झूठी सूचना दी, पुलिस टीम द्वारा हत्या में प्रयुक्त मफलर, दुपट्टा व मोबाइल फोन घर में छिपा रखे थे जिन्हें अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किया गया ।
No comments:
Post a Comment