गोण्डा - अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-710/25, धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों- 01. श्रीमती खातून पत्नी जमशेर, 02. रामचन्दर पुत्र महादेव, निवासीगण ग्राम शिवगढ़ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को ग्राम शिवगढ से गिरफ्तार कर लिया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 22.09.2024 को वादी पवन कुमार निवासी देवतहा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी के पिता राम अयोध्या प्रसाद की मृत्यु वर्ष 1998 में दुर्घटना में हुई थी तथा उनकी नामांकित भूमि की वरासत वर्ष 2020 में प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुकी है। विपक्षीगणों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत प्रार्थी के दिवंगत पिता के नाम से कूटरचित व जालसाजी पूर्ण बैनामा तैयार कर विपक्षी श्रीमती खातून के पक्ष में दिनांक 09.05.2018 को गाटा संख्या 846मि0/0.953 हे0 का अवैध बैनामा पंजीकृत करा लिया। प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर विपक्षीगणों ने गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 11.12.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 वांछित अभियुक्तों- 01. श्रीमती खातून पत्नी जमशेर, 02. रामचन्दर पुत्र महादेव, निवासीगण ग्राम शिवगढ़ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को ग्राम शिवगढ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया।
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