Nov 10, 2025

अवैध संबंधों में हत्या का मामला, दो हत्याभियुक्तों को मिली कड़ी सजा



ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से 02 हत्याभियुक्तों में से एक अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास व 20,000/- अर्थदण्ड एवं दूसरे अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व रूपये 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा

गोण्डा - बीते 06.12.2017 को वादी नकछेद गुप्ता पुत्र बद्री प्रसाद गुप्ता नि0 धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में सूचना दी गई कि उसने अपनी पुत्री अनीता की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व परमेश्वर पुत्र जवाहर गुप्ता नि0 किन्धौरा थाना तरबगंज के साथ की थी । अवैध संबंधों के कारण विवाद को लेकर दिनांक 05.12.17 को उसके पति परमेश्वर गुप्ता पुत्र जवाहर, जवाहर गुप्ता व सुनीता यादव पत्नी लोधे ने अनीता को जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर जला दिया । जिससे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । वादी नकछेद की लिखित तहरीर पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्त परमेश्वर व सुनीता को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 07.03.2018 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।
 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में अभियोग में अभियोजक अमित पाठक, थाना तरबगंज के पैरोकार हे0कां0 सोनू कुमार व कोर्ट मोहर्रिर हे0कां0 शिवपाल सिंह के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश  राजेश कुमार तृतीय द्वारा अभियुक्त परमेश्वर गुप्ता पुत्र जवाहर गुप्ता को 07 वर्ष कारावास व 20,000/- अर्थदण्ड एवं सुनीता यादव पत्नी लोधे यादव को 05 वर्ष कारावास व रूपये 20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


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