एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी कार्रवाई
गोण्डा - जनपद में खनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों के लिए वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने जानकारी दी है कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश के अनुसार 22 अगस्त 2025 से यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत उपखनिज के परिवहन में लगे प्रत्येक वाहन का पंजीयन http://registration.vtsdgm.up.in/register पोर्टल पर कराना आवश्यक होगा।
एडीएम ने सभी ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा का पालन करें और एक सप्ताह के भीतर अपने वाहनों का पंजीयन उक्त पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करा लें। उन्होंने कहा कि समयसीमा में पंजीकरण न कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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