गोण्डा - शुक्रवार को आवेदक सुशील तिवारी पुत्र सहदेव तिवारी निवासी ग्राम बाबाकुटी उमरी थाना उमरी बेमगगंज जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गयी कि आवेदक के घर के पास रात्रि में करीब 11.00 बजे 03 अज्ञात व्यक्ति आये थे जिन्हे आवेदक द्वारा चोर-चोर कहकर शोर मचाते हुए दौड़ाया गया तो एक चोर ने आवेदक के ऊपर फायर कर दिया । सूचना पर थाना उमरी बेगमगंज पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर जाँच की गयी । जाँच के दौरान उक्त व्यक्ति से विस्तृत पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि उनके द्वारा बताई गयी घटना असंगत एवं विरोधाभासी है ।तथा आवेदक द्वारा खुद अपने बयान मे बताया गया कि उसका घर गांव से बाहर है तथा चोरी के अफवाह से डरकर सूचना दिया था ताकि पुलिस उसके घर के आस पास गश्त करती रहे । जाँच से किसी भी अज्ञात व्यक्ति अथवा चोरों द्वारा हमला नहीं किया गया तथा चोरी की सूचना को असत्य पाया गया है। इस प्रकार तथाकथित चोरी एवं हमले की घटना पूरी तरह से निराधार एवं असत्य है । शिकायतकर्ता द्वारा झूठी सूचना देने के संबंध में माफीनामा दिया गया और कहा गया कि अब भविष्य में वह इस प्रकार की झूठी सूचना कभी नहीं देगा। नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार की झूठी/भ्रामक सूचना न दें, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी । झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है । अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें । झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं ।
पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है । किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
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