Jan 20, 2024

हत्यारोपी को हुई सश्रम आजीवन कारावास की कठोर सजा

 


     गोण्डा–अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास व रु0 55,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।  दिनांक 18.10.2020 को थाना को० तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हत्या जैसी जघन्य अपराध करने के आरोपी अभियुक्त संतोष कुमार चौबे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अवनीश धर द्विवेदी, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर का० हरेश कुमार व थाना खरगूपुर के पैरोकार आरक्षी सूर्यभान यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश गोण्डा द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व रुपये 55,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 अभियुक्त का नाम पता

01. संतोष कुमार चौबे पुत्र परागदत्त चौबे निवासी कटहा चौबेपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01. मु०अ०सं०-338/2020, धारा 302 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

02. मु०अ०सं०-356/2020, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।


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