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Dec 22, 2022

बकायेदारों के लिए खुशखबरी,ऋणों की अदायगी हेतु सरकार ने लागू की एकमुश्त समाधान योजना




गोण्डा - लखनऊ के पत्र संख्या 1963 दिनांक 15.12.2022 द्वारा अनुसूचित जाति को निगम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋणों की एकमुश्त अदायगी हेतु नवीन एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है,जो आगामी 30 जून 2023 तक लागू रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त जमा करने पर बकायेदारों को निम्न प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त होगें ।
1- 2- लाभार्थी के ऋण खाते में लगाया गया दण्ड ब्याज माफ किया जाना । चकबृद्धि ब्याज माफ किया जाना ।
3- ऋण गृहीता से वसूली जमा करने की तिथि तक / साधारण ब्याज की दर से धनराशि की गणना कराते हुए समस्त देय धनराशि एकमुश्त जमा कराया जाना ।
एकमुश्त समाधान योजना में ऐसे ऋण गृहीताओं को आच्छादित किया जायेगा जिसके ऋण वसूली की अवधि 36/60 माह पूर्ण होने के बाद भी खाते में ऋण देयता अवशेष प्रदर्शित हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत एक लाख तक के मामलों में (मा०मनी ऋण, अनुविनि ऋण, एन०एस०के०एफ०डी०सी०ऋण सहित) निस्तारण का अधिकार जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) गोण्डा का एवं एक लाख से अधिक परियोजना लागत के मामले में निस्तारण का अधिकार निगम मुख्यालय को होगा।

अतएव उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, गोण्डा के माध्यम से लिये गये ऋण के बकायेदार उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2023 के पूर्व एकमुश्त जमा करने पर खाते बन्द कर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते है। अधिक जानकारी हेतु विकास भवन गोण्डा के कमरा नं0-289 में सम्पर्क किया जा सकता है।

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