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Oct 15, 2022

छेड़छाड़ के आरोपी को मिली कोर्ट से सजा

गोण्डा - बीते 22.01.2022 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त फरीदुदीन पुत्र फखरुद्दीन ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार मुख्य आरक्षी दुर्गा प्रसाद द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व रु० 6,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

अभियुक्त का नाम पता
01. फरीदुदीन पुत्र फखरुद्दीन नि0 ग्राम फिरोजपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग
01.मु०अ०सं०- 108/17, धारा 354ए,504 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ।

बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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