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Oct 18, 2022

अभियान चला कर मुक्त कराये गये बाल श्रमिक,चार बच्चों को कराया गया मुक्त

गोण्डा -  श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश तथा जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम  में बालश्रम निरोधक अभियान श्रम विभाग ,चाइल्ड लाइन, ए एच टी यू यूनिट  की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया जिसके  अंतर्गत सहिबापुर,दर्जीकुंआ,चौक बाजार आदि स्थानों पर छापे मार कर कुल 4 बालक श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराया गया 3 किशोरों से काम लेने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर आवश्यक कार्यवाही की गई। 14 वर्ष से कम उम्र के अवमुक्त कराए गए बच्चों का कोविड टेस्ट, आयु व चिकित्सकीय परीक्षण कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत 
दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/ रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/ रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी।
सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों वा किशोरों से काम न लें
उन्हें स्कूल जानें में उनकी मदद करें तथा एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।
रेस्क्यू अभियान में श्री योगेश दीक्षित श्रम प्रवर्तन अधिकारी गोंडा, नया सवेरा योजना से टी आर पी चंद्रेश यादव,चाइल्ड लाइन से कोआर्डिनेटर आशीष मिश्रा टीम सदस्य विश्वनाथ तिवारी एएच टीयू से प्रभार निरीक्षक अरिविंद कुमार उपनिरीक्षक राम किशोर प्रसाद हेका गौचरन का रामजीत यादव  नीलम व विशेष किशोर इकाई से  बबिता सिंह व सरिता श्रम विभाग से अहमद व अनूप यादव आदि मौजूद रहे।

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