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Oct 12, 2022

अब राशन कार्ड धारकों का होगा सत्यापन व निरस्तीकरण,आयुक्त ने सभी डीएम को दिए निर्देश

गोण्डा - शासन द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब राशन कार्ड धारकों का सत्यापन होगा जिसमें अपात्र कार्ड धारकों को हटाकर उनकी जगह पात्र लोगो को शामिल किया जाना है।
शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.10.2022 में उल्लिखित है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के लाभार्थियों को राशन कार्ड निर्गत है। भारत सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के आच्छादन हेतु सीमा निर्धारित की गयी है। राशन कार्ड निर्गत करते समय लाभार्थियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु निवास स्थान आदि विवरण का समावेश राशन कार्ड डाटाबेस में किया जाता है। लाभार्थियों द्वारा प्रदत्त विवरण में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इस क्रम में कतिपय लाभार्थी निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रता श्रेणी में नहीं रह जाते हैं। प्रायः यह शिकायत प्राप्त होती है कि प्रचलित राशन कार्डों में अपात्र यूनिट भी सम्मिलित हैं ऐसे अपात्र लाभार्थियों का सत्यापन कर उनका चिन्हांकन करते हुए निरस्त कर उनके स्थान पर वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थियों का चयन करके उन्हें लाभान्वित किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राशन कार्डों का समय- समय पर सत्यापन करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 में दी गयी है। उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड सत्यापन का कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण के विनियमन) आदेश 2018 के प्रस्तर-4 में राशन कार्डों को निर्गमित किये जाने की प्रक्रिया वर्णित की गई है। नियंत्रण आदेश के प्रस्तर-4 (18) एवं (19) में वर्णित है कि खाद्यायुक्त द्वारा जाली या अनुपयुक्त राशन कार्डों का सतत रूप से उन्मूलन करने के लिए सभी प्रयास करने तथा ऐसे राशन कार्डों के उनमूलन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त से पूर्व एक वार्षिक विशेष अभियान आयोजित किये जाने की स्थिति का उल्लेख किया गया है।
बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों उन्हें अनुमन्य खाद्यान्न का वितरण जनपदों द्वारा सुनिश्चित कराया जा रहा है। तथ्यगत है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का मूल उद्देश्य गरीब परिवारों को ही इस योजना के लिए चयनित किया जाए तथा चयन प्रक्रिया में वांछित परिशुद्धता एवं पारदर्शिता लायी जाए। इस सम्बन्ध में कतिपय कार्डधारकों की मृत्यु अथवा उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नयन के कारण सम्बन्धित कार्डधारकों के अपात्र होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि अपात्र राशन कार्डधारकों के कार्यों को सत्यापनोपरान्त निरस्त कर उनके स्थान पर नवीन पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार जोड़ा जाए।

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