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Sep 16, 2022

बिहार निवासी दुष्कर्म के आरोपी कय्यूम पुत्र मुजाम्मिल को सुनाई गई सजा

गोण्डा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 14 वर्ष कारावास व रु० 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई । थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त कय्यूम पुत्र मुजाम्मिल मौलवी निवासी सतवारिया थाना शिकारपुर जनपद वेतिया (बिहार) एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना छपिया के पैरोकार मुख्य आरक्षी भोला प्रसाद  द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 14 वर्ष कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

अभियुक्त का नाम पता
01.कय्यूम पुत्र मुजाम्मिल मौलवी निवासी सतवारिया थाना शिकारपुर जनपद वेतिया (बिहार)

पंजीकृत अभियोग
01.मु0अ0सं0- 154/14, धारा 376,366,363 भा0द0वि0, ¾ पॉक्सो एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा । महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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