Nov 2, 2021

प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपियों को हुई आजीवन कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा

गोण्डा -  विगत 16मई 2019 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश वर्मा पुत्र ननके उर्फ सत्य नरायन नि0 बढ़ई पुरवा मौजा रंजीतपुर थाना खरगूपुर जनपद गोंडा ने अपने परिजनों के साथ मिलकर विवाह के 03 साल के अंदर ही अपनी पत्नी को दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त व उसके परिजनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दहेज हत्या के अपराध की इस घटना को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने प्राथमिकता के आधार पर इसकी निरन्तर प्रभावी पैरवी की। मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार राहुल यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त- 01. राजेश वर्मा(पति), 02. ननके उर्फ सत्य नारायण (ससुर) को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोंडा ने आजीवन कारावास कारावास व रू0 10,000-10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 
अभियुक्तों का नाम पता-
01. राजेश वर्मा पुत्र ननके उर्फ सत्य नरायन नि0 बढ़ई पुरवा मौजा रंजीतपुर थाना खरगूपुर जनपद
02. ननके उर्फ सत्य नारायण पुत्र प्यारे लाल नि0 बढ़ई पुरवा मौजा रंजीतपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-101/19, धारा 498ए, 304बी/302 भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

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