Sep 15, 2026

नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रूपये 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा

 

गोण्डा - दिनांक 15.07.2022 को थाना कोतवाली नगर पर नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सलमान उर्फ गोलू पुत्र इशरार अली उर्फ ननके निवासी पंतनगर फोरबिसगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई थी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना को0 नगर में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वंदना व थाना को0 नगर के पैरोकार का0 रॉयल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 15.09.2026 को दोषी अभियुक्त सलमान उर्फ गोलू को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट  निर्भय प्रकाश् द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 03 कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


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