गोण्डा - दिनांक 30.05.2018 को थाना को0 देहात पर महिला के साथ मारपीट व छेड़छाड़ के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तगण जमील पुत्र चिरहू व चिरहू पुत्र स्व0 कादिर के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई थी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना को0 देहात में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 अरूण वर्मा व थाना को0 देहात के पैरोकार का0 विशाल कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 15.09.2026 को दोषी अभियुक्त जमील पुत्र चिरहू को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 03 कारावास व 22,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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