डीज़ल एवं पेट्रोल वितरण के लिए पम्पों को जारी किये गये दिशा निर्देश
बहराइच । जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी ने बताया कि जनपद बहराइच में डीजल एवं पेट्रोल के वितरण कार्य में आ रही कतिपय समस्याओं के सम्बन्ध में सोमवार को डीजल एवं पेट्रोल पम्प एसोसिएशन द्वारा की गई वार्ता के दृष्टित जनपद के समस्त डीजल/पेट्रोल पम्पों के प्रोप्राईटर्स, पार्टनर्स एवं प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया गया है कि पम्पों का संचालन सामान्यतः प्रातः 07ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक ही किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों (मेडिकल इमर्जेन्सी/आपकालीन स्थिति आदि) में आप द्वारा उक्त निर्धारित अवधि से पूर्व अथवा बाद में ईधंन देने पर सम्बन्धित अधिकारियों/पुलिस को सूचित करने के उपरान्त ही ईधंन दिया जायेगा।सभी पम्पों को निर्देशित किया गया है कि ईधंन की आपूर्ति वाहनों में ही की जाये। जरिकेन, पिपिया, डब्बा, बोतल आदि में पेट्रोल किसी भी दशा में निर्गत नहीं किया जायेगा। जरिकेन, पिपिया, डब्बा में डीजल 5-10 लीटर (निर्धारित मात्रा के डब्बे आदि में ही) किसानों की पहचान फार्मर रजिस्ट्री/किसान बही देखकर एवं पुष्टि करके ही दिया जायेगा। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही है कि किसानों के अतिरिक्त अन्य लोंगो द्वारा डीजल/पेट्रोल जरिकेन, पिपिया, डब्बा आदि में पम्पों से ले जाकर ग्रामवासियों को अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। ऐसी शिकायतों को देखते हुए पम्पों को निर्देशित यिका गया है कि किसानों के अतिरिक्त किसी अन्य को अपरिहार्य स्थिति में डीजल बिना सम्बन्धित अधिकारी/पुलिस को सूचित किये बिना नहीं दिया जायेगा।
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