गोण्डा - गोण्डा एसपी विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासों के फलस्वरूप थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 223/2025, मु0अ0सं0- 224/2025, मु0अ0सं0- 226/2025 तथा मु0अ0सं0- 314/2025 अन्तर्गत धारा 316(2), 352, 318(4), 111(2)(2), 61(2) बीएनएस से संबंधित अन्तर्जनपदीय गैंग के 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 05 अदद ट्रैक्टर बरामद किए ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 30.06.2025 को वादी अनीश कुमार पुत्र हंशराज निवासी ग्राम तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि उनका ट्रैक्टर स्वराज 735 (पंजीकरण संख्या UP43BJ5168) दिनांक 23.10.2024 को ग्राम पूरे बसावल पुर्वा थाना सदर जनपद प्रतापगढ़ के निवासी दुर्गेश सिंह, अनूप सिंह, शक्ति सिंह पुत्रगण बेचन तथा कुलदीप सिंह पुत्र अखिलेश सिंह रेलवे में कार्य कराने के नाम पर ₹25,000 प्रतिमाह किराये पर ले गये तथा ट्रैक्टर के समस्त कागजात भी अपने साथ ले गये। प्रारम्भ में 03 माह का अग्रिम किराया ₹75,000 दिया गया, किन्तु बाद में किराया देना बंद कर दिया गया तथा ट्रैक्टर वापस नहीं किया गया । इसी प्रकार अभियुक्तगण द्वारा अन्य व्यक्तियों के ट्रैक्टर भी रेलवे कार्य में लगाने के बहाने किराये पर लेकर हड़प लिये गये, जिनका विवरण निम्न है—छोटू यादव निवासी तुलसीपुर माझा, गोण्डा का ट्रैक्टर (मॉडल 2024), हृदयराम निवासी तुलसीपुर माझा, गोण्डा का ट्रैक्टर स्वराज 735 (UP43BK0181), श्रीमती प्रभावती निवासी ग्राम बरगदी नसीराबाद थाना सदर जनपद अमेठी का ट्रैक्टर (UP33CH2019) दिनांक 03.01.2025 को रेलवे में कार्य कराने के नाम पर ₹25,000 प्रतिमाह किराये पर लेकर 03 माह का अग्रिम किराया दिया गया, किन्तु बाद में किराया देना बंद कर दिया गया तथा ट्रैक्टर वापस नहीं किया गया । जिसके बाद दिनांक 06.06.2025 को जब पीड़ितगण किराया एवं अपने-अपने ट्रैक्टर वापस लेने हेतु अभियुक्त दुर्गेश सिंह के घर स्कूटर इंडिया चौराहा, लखनऊ पहुँचे, तो अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए धमकी दी गई कि न तो किराया मिलेगा और न ही ट्रैक्टर वापस किया जाएगा । इसके बाद पीड़ितों द्वारा अपने-अपने ट्रैक्टरों की काफी खोजबीन की गई, किन्तु कोई पता नहीं चल सका, जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण द्वारा ट्रैक्टरों को हड़प कर अन्यत्र बेच दिया गया है । उक्त आवेदकों श्री अनीश कुमार, श्री छोटू कुमार, श्री ह्रदयराम व श्रीमती प्रभावती द्वारा नवाबगंज पर विभिन्न तिथियों में प्राप्त तहरीरों के आधार पर सुसंगत धाराओं में क्रमशः मु0अ0सं0- 223/2025, मु0अ0सं0- 224/2025, मु0अ0सं0- 226/2025 तथा मु0अ0सं0- 314/2025 पंजीकृत किए गए थे। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा उक्त घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन करते हुए थाना नवाबगंज पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए । इसी क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोगों की विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त कुलदीप सिंह को उसके घर पुरेवसावन थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ से गिरफ्तार किया गया, तथा कुलदीप की निशानदेही पर अभियुक्त सुभाष चन्द यादव, राम जी शर्मा व संदीप यादव को बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही पर 05 ट्रैक्टर बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ का विवरण
अभियुक्त कुलदीप से प्रारम्भिक पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम लोगों का एक गैंग है जिसके द्वारा किसानों के ट्रैक्टर हम लोग किराये पर प्राप्त करते है। हम लोगों के गैंग के सदस्यों का अलग-अलग कार्य रहता है जिसके अनुसार ग्राम तुलसीपुर मांझा का दुर्गेश सिंह पुत्र बेचन सिंह किसानों को बहला फुसलाकर उनके ट्रैक्टर मासिक किराये पर चलवाने हेतु प्राप्त करते हैं तथा कुलदीप व दुर्गेश मिलकर किसानों से मासिक किराये का एग्रीमेंट कर देते थे। तथा किसानों को विश्वास दिलाने के उद्देश्य से उन्हे निर्धारित मासिक किराये के रूप में एडवांस दो या तीन महीने का किराया दे दिया जाता था। जिससे किसान भी संतुष्ट हो जाता था। तथा दो तीन महीने हम लोगों से अपने ट्रैक्टर के सम्बन्ध में कोई पूछताछ नही करता था। कुलदीप व दुर्गेश किसानों से ट्रैक्टर प्राप्त कर उक्त ट्रैक्टर को सुभाष चन्द यादव पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम जगतपुर खास थाना बेबर जनपद मैनपुरी को कुछ लाभ देकर उसे दे देते थे । तथा सुभाष द्वारा उक्त ट्रैक्टरों को राम जी शर्मा पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी ग्राम भदावल थाना छाता जनपद मथुरा तथा संदीप यादव निवासी ग्राम घसीटेपुरवा थाना बड्डपुर जनपद बाराबंकी को कुछ लाभ लेकर के बेच दिया जाता था। तथा उक्त ट्रैक्टरों को दोनों के द्वारा छल पूर्वक दूसरे किसानों को अच्छी खासी रकम लेकर बेच दिया जाता था। जिससे जो पैसा मिलता था उसमे से जो भी लाभ मिलता है उसे आपस में बराबर बराबर बंटवारा कर लिया करते है। पूछताछ में सुभाष चन्द यादव द्वारा यह बताया गया कि कुलदीप सिंह व दुर्गेश द्वारा जो भी ट्रैक्टर मुझे दिया जाता है उन ट्रैक्टरों को मैं रामजी शर्मा पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी ग्राम भदावल थाना छाता जनपद मथुरा व संदीप यादव पुत्र रमेश चन्द यादव निवासी ग्राम घसीटे पुरवा थाना बड्डपुर जनपद बाराबंकी के माध्यम से किसानों के बक्री करते है। अभियोग से सम्बन्धित ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में पूछने पर उसके द्वारा यह बताया गया कि उक्त ट्रैक्टरों को मैने राम जी शर्मा को दिया है। जिनके द्वारा ही उक्त टैक्टरों को किसानों को अलग-अलग बिक्री किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तगण
1. कुलदीप सिंह पुत्र अखिलेश सिंह निवासी ग्राम पुरेवसावन थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
2. सुभाष चन्द यादव पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम जगतपुर खास थाना बेबर जनपद मैनपुरी।
3. राम जी शर्मा पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी ग्राम भदावल थाना छाता जनपद मथुरा।
4. संदीप यादव निवासी ग्राम घसीटेपुरवा थाना बड्डुपुर जनपद बाराबंकी।
अनावरित अभियोग
1. मु0अ0सं0 223 /2025 धारा 316(2), 352, 318(4), 111(2)(2), 61(2) BNS, थाना नवाबगंज गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 224 /2025 धारा 316(2), 352, BNS, थाना नवाबगंज गोण्डा
3. मु0अ0सं0- 226/2025 धारा 316(2), 352, 318(4), 111(2)(2), 61(2) BNS थाना नवाबगंज गोण्डा
4. मु0अ0सं0- 314/2025 धारा 316(2), 352, 318(4), 111(2)(2), 61(2) BNS, थाना नवाबगंज गोण्डा ।
आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुभाष सिंह
1. मु0अ0सं0159/2025 धारा 111(2)(बी).316(2).318(4).61(2) बीएनएस थाना मुर्तिहा जनपद बहराइच ।
2. मु0अ0सं0 160/2025 धारा 316(2).318(4).336(4).338.340(2).61(2) बीएनएस मुर्तिहा जनपद बहराइच ।
3. मु0अ0सं0 161/2025 धारा 316(2).318(4).336(4).338.340(2).61(2) बीएनएस,मूर्तिहा जनपद बहराइच ।
आपराधिक इतिहास अभियुक्त कुलदीप सिंह
1. मु0अ0सं0 237/2016 धारा 364.419.420.467.468.471 भादवि0 थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज ।
2. मु0अ0सं0 378/2017 धारा 25/3 आयुध अधि0 थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज ।
3. मु0अ0सं0 159/2025 धारा111(2)(बी).316(2).318(4).61(2) बीएनएस थाना मुर्तिहा जनपद बहाराइच ।
4. मु0अ0सं0 160/2025 धारा 316(2).318(4).336(4).338.340(2).61(2) बीएनएस थाना मुर्तिहा जनपद बहाराइच ।
5. मु0अ0सं0 161/2025 धारा 316(2).318(4).336(4).338.340(2).61(2) बीएनएस थाना मुर्तिहा जनपद बहाराइच ।
बरामदगी का विवरण
1. ट्रैक्टर स्वराज, नं0 UP 43 BJ 5168
2. ट्रैक्टर स्वराज, नं0 UP 43 BJ 7315
3. ट्रैक्टर स्वराज, नं0 UP 43 BK 0181
4. ट्रैक्टर पावरटेक, नं0 UP 33 CH 2019
5. ट्रैक्टर स्वराज 735, नं0 UP 53 FL 9274
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