गोण्डा - अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-553/2025 धारा 308(5),351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. शिवा सिंह पुत्र राम पदारथ सिंह, 02.रामतेज गोस्वामी उर्फ राहुल बाबा पुत्र शिवशंकर गोस्वामी को गोण्डा–लखनऊ राज्य मार्ग पर पिपरी गाँव के पहले पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया और एक बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा उनके कब्जे से 02 जोड़ी टप्स (पीली धातु), एक जोड़ी कान की बाली (पीली धातु), एक अदद लेडीज अंगूठी (पीली धातु) व 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 17.12.2025 को वादी सुरेश सिंह पुत्र रामधीरज सिंह निवासी ग्राम मुण्डेरवा थाना कोतवाली करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 करनैलगंज में लिखित तहरीर दी गई कि उसकी पत्नी का देहान्त लगभग 08 वर्ष पूर्व हो चुका है। उसके 02 पुत्रियाँ एवं 01 पुत्र हैं। उसका पुत्र अमर सिंह कक्षा 11वीं का छात्र है। मेरे लड़कों को गांव के ही शिवा सिंह पुत्र रामपदारथ सिंह, अंकुश सिंह पुत्र राजबक्श सिंह, वैभव सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह सहित अन्य दोस्तों द्वारा गांजा, सिगरेट व शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कराया गया तथा उससे पैसों की मांग की गई। पैसे न देने पर सभी आरोपियों द्वारा लगभग चार माह पूर्व वादी के पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई तथा कहा गया कि यदि नगद धनराशि नहीं लाया तो घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात लेकर आओ, अन्यथा जान से मारकर लाश गायब कर दी जाएगी। वादी के ड्यूटी पर चले जाने के दौरान उसका पुत्र अपनी जान बचाने के भय से घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात आरोपियों को दे आया, जिन्हें आरोपियों ने आपस में लेकर रख लिया। जब मेरे द्वारा जेवरात के सम्बन्ध में आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों द्वारा मुझे एवं उसके पुत्र को पुनः जान से मारने की धमकी दी गई है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 करनैलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 19.12.2025 की शाम थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. शिवा सिंह पुत्र राम पदारथ सिंह, 02.रामतेज गोस्वामी उर्फ राहुल बाबा पुत्र शिवशंकर गोस्वामी को गोण्डा–लखनऊ राज्य मार्ग पर पिपरी गाँव के पहले पुलिया के पास से गिरफ्तार कर एवं बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा उनके कब्जे से 02 जोड़ी टप्स (पीली धातु), एक जोड़ी कान की बाली (पीली धातु), एक अदद लेडीज अंगूठी (पीली धातु) व 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय गोण्डा एवं बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड गोण्डा रवाना किया गया।
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